कोरोना काल में आर्थिक नुकसान को देखते हुए सरकार ने पिछले कई महीनों से बहुत सी छूट दी थी , जिसको देखते हुए सरकार ने 3 महीने तक विशेष छूट दी थी , जिसकी डेड लाईन 31 जुलाई तक तय की गई थी। कल 1 अगस्त है यानी कल से ये सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी ।
सरकार ने विशेष तौर पर टैक्स से जुड़ी कई डेड लाइन को बढ़ाया था , परन्तु 31 जुलाई को ये सारी डेड लाइन खत्म हो जाएंगी । इसके अलावा पोस्ट ऑफिस इंवेस्टमेंट स्कीमों की भी कई शर्तो में ढील भी दी थी । आपको बता दे कि कोरोना महामारी में लोगो को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने ऐसा किया था , हम अभी आपको बता रहे है तथा सावधान कर रहे है कि अब आप इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे ।
1.बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन(2018-2019)
जी हाँ सरकार ने बिलेटेड आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न 2018 से 2019 तक भरने की तारीख को आगे बढ़ाया था परंतु इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2020 तक थी। आपको बता दें किसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2020 रखी थी परंतु कोरोनावायरस को देखते हुए सरकार ने इसे 30 जून तक बढ़ाया था परंतु लोगों की आर्थिक स्थिति देखते हुए सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए इसकी डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी। अब यदि 31 जुलाई के बाद कोई व्यक्ति आइटीआर फाइल नहीं करता है तो वह 2018- 2019 का आइटीआर नई फाइल कर पाएगा।
2- सेल्फ असेसमेंट टैक्स को भरने की आखरी तारीख
आपको बता दें कि यदि आपका सेल्फ एसेसमेंट टैक्स पेनाल्टी से बचना है तो आपको 31 जुलाई से पहले इसे भरना पड़ेगा आपको बता देती यदि सेल्फ एसेसमेंट टैक्स एक लाख से ज्यादा है तो आपको इसे भरना पड़ता है वरना आपको जुर्माना लगता है। आपको बता दें कि 24 जून को सीबीडीटी ने कहा था कि हम इसकी तारीख 31 जुलाई तक निर्धारित करते हैं इसके बाद कोई भी इसे नहीं भर पाता है तो उसे जुर्माना लगेगा है।
3- कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ कंट्रीब्यूशन)
आपको बता दें कि सरकार ने इसे भी 3 महीने के लिए घटा था यानी मई ,जून और जुलाई । कर्मचारी भविष्य निधि की घटी दर कम होगी कंपनियों को राहत मिलेगा और कर्मचारियों को ज्यादा वेतन मिल सकेगा इसके लिए सरकार ने इसे 3 महीने और घटा दिया था । आपको बता दे कि अब 1 अगस्त से आपका ईपीएफ 10 फ़ीसदी नहीं अब 12 फ़ीसदी का इपीएफ कंट्रीब्यूशन या कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान देगा।